📢 बिहार: राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा अवधि में बड़ा बदलाव, अब मिलेगा 3 वर्ष का विस्तार
पटना: बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयुक्त (State Election Commissioner) की सेवा अवधि से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है।
🔍 पहले क्या था नियम?
2008 के नियमों के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
🛠️ क्या हुआ बदलाव?
संशोधन के बाद, अब यह प्रावधान किया गया है कि:
- राज्य सरकार चाहे तो कार्यरत निर्वाचन आयुक्त की पदावधि समाप्त होने पर उन्हें 3 वर्षों के लिए पुनः नियुक्त कर सकती है।
- सेवा अवधि को अधिकतम 68 वर्ष की आयुविस्तारित किया जा सकता है।
🖊️ आधिकारिक हस्ताक्षर
यह आदेश मनोज कुमार, सरकार के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित है और इसमें स्पष्ट रूप से नई सेवा विस्तार व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।
📌 निष्कर्ष
बिहार सरकार का यह कदम राज्य निर्वाचन प्रणाली में निरंतरता बनाए रखने की दिशा में एक रणनीतिक निर्णय है। अब सक्षम और अनुभवी आयुक्तों को उनकी सेवानिवृत्ति की सीमा के बाद भी सेवा देने का अवसर मिल सकेगा।